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सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम

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Posted On:Monday, December 15, 2025

सऊदी अरब की सरकार ने निजी घरों, खेतों और पशुपालन क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए नए, संशोधित श्रम नियम लागू किए हैं। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, अहमद अल-राजही द्वारा अनुमोदित ये नियम, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत लाखों कामगारों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय और अन्य विदेशी नागरिक शामिल हैं, को बेहतर वेतन, आराम और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने पर केंद्रित हैं। सरकार का लक्ष्य इन नियमों के माध्यम से कामगारों और नियोक्ताओं के बीच एक अधिक पेशेवर और न्यायसंगत संबंध स्थापित करना है।

कामगारों के लिए बढ़ी हुई छुट्टियाँ और आराम

नए नियमों के तहत, कामगारों के आराम और व्यक्तिगत समय को प्राथमिकता दी गई है:

  • पेड वार्षिक छुट्टी: कामगारों को हर साल कम से कम 30 दिनों की सवैतनिक (Paid) वार्षिक छुट्टी मिलेगी। यदि अनुबंध छुट्टी पूरी होने से पहले समाप्त होता है, तो उन्हें बची हुई छुट्टी का भुगतान (Encashment) दिया जाएगा।

  • साप्ताहिक आराम: हर हफ्ते कम से कम 24 घंटे का साप्ताहिक आराम अनिवार्य किया गया है।

  • दैनिक ब्रेक: लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कामगार को आराम और भोजन के लिए आधे घंटे का ब्रेक मिलना आवश्यक है।

काम के घंटों और ओवर टाइम का नया ढांचा

काम के घंटों को सीमित और ओवर टाइम को उचित भुगतान सुनिश्चित किया गया है:

  • अधिकतम कार्य घंटे: एक दिन में अधिकतम 8 घंटे काम करना होगा।

  • ओवरटाइम भुगतान: यदि कामगार ओवरटाइम करते हैं, तो उन्हें उनकी बेसिक सैलरी के 50% अतिरिक्त दर से भुगतान किया जाएगा।

नियोक्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारियाँ

नियमों में नियोक्ताओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश शामिल हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा:

  • न्यूनतम आयु सीमा: 21 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना प्रतिबंधित है।

  • कार्यक्षेत्र का सम्मान: कामगारों से उनके कॉन्ट्रैक्ट या पेशे के बाहर का काम नहीं करवाया जा सकता। उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के लिए या नियोक्ता के निजी कार्यों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

  • यात्रा और भोजन भत्ता: यदि काम की जगह से कामगार का निवास स्थान दूर है, तो नियोक्ता को भोजन या भत्ता और आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।

  • शुल्क प्रतिबंध: नियोक्ता को वीजा, निवास परमिट (इक़ामा) या इससे जुड़ी किसी भी सरकारी फीस के लिए कामगार से पैसा नहीं लेना चाहिए।

  • दस्तावेज सुरक्षा: नियोक्ता कामगारों के पासपोर्ट या अन्य निजी सामान अपने पास नहीं रख सकता।

  • मृत्यु की स्थिति में: यदि कामगार की मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार की व्यवस्था या शव को घर भेजने का खर्च नियोक्ता को वहन करना होगा।

  • प्रोबेशन पीरियड: 90 दिनों का परिवीक्षा अवधि (Probation Period) अनुमत है, जिसके दौरान कोई भी पक्ष बिना मुआवजे के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकता है।

कर्मचारियों की नई जिम्मेदारियाँ

इन अधिकारों के साथ ही, कर्मचारियों से भी कुछ जिम्मेदारियों का पालन अपेक्षित है:

  • उन्हें अपने काम के शेड्यूल का पालन करना होगा और लगन से काम करना होगा।

  • उन्हें नियोक्ता की गोपनीय जानकारी (Confidential Information) की रक्षा करनी होगी।


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